Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana in hindi प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ

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नमस्कार, दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसा की हम जानते हैं कि Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana सरकार की घोषणा की गई तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है। यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक दुर्घटना बीमा योजना है। फरवरी 2015 में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 2015 के बजट भाषण में मूल रूप से इसका उल्लेख किया गया था। 9 मई को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से कोलकाता में शुरू किया था। मई 2015 तक, भारत की आबादी में केवल 20% ही लोग ऐसे थे जिन्होंने किसी ना किसी प्रकार का बिमा करवा रखा था। इस योजना का मूल उदेश्य इस 20% की संख्या में वृद्धि करना है। 

12 सितंबर 2016 तक, लगभग 9 .6 करोड़ लोगों ने पीएमएसबीवाई के तहत नामांकन किया था, जिसमें लगभग 2 लाख साप्ताहिक आधार पर शामिल होते हैं।
तो आइये विस्तार से जानते हैं की क्या है ये योजना, कौन कौन इस योजना के लिए योग्य है, इसके क्या फायदे हैं, इसके लिए आवेदन कैसे करें।  तो चलिए शुरू करते हैं Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana in hindi.

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana in hindi

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प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ (Benefits Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana )

किसी इंसान की दुर्घटना में मृत्यु और पूरी विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये जोखिम कवरेज रखा गया है और स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये है रखा गया है। स्थायी पूरी विकलांगता को दोनों आँखों या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की हानि या एक दृष्टि और एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि के नुकसान के रूप में परिभाषित किया गया है।

स्थायी आंशिक विकलांगता को दृष्टि का नुकसान या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि के रूप में परिभाषित किया गया है।
कवर किसी भी अन्य बीमा योजना के अलावा होगा जो ग्राहक के पास है। यह योजना मेडिक्लेम नहीं है, अर्थात् दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती के खर्चों की प्रतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु या विकलांगता होती है। यह कवर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।

 

 क्र.सं. विषय – सूची बीमा राशि
1. मृत्यु Rs. 2 Lakh
2. दोनों आँखों या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की हानि या एक आंख की दृष्टि और हाथ या पैर के उपयोग की हानि की कुल और अप्रत्याशित हानि Rs. 2 Lakh
3. एक आँख या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि की कुल और अप्रत्याशित हानि Rs. 1 Lakh

 

 

 

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना बीमा शुल्क (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Premium)

रु 12 प्रति वर्ष प्रति सदस्य। योजना के तहत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के 1 जून या इससे पहले एक किस्त में ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बचत बैंक खाते से प्रीमियम काट लिया जाएगा। 1 जून 2016 को या उसके बाद किए गए नामांकन के लिए, कवर नामांकन की तिथि से योजना में शुरू होगा।

 

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वार्षिक दावों के अनुभव के आधार पर प्रीमियम की समीक्षा की जाएगी हालांकि, चरम प्रकृति के अप्रत्याशित विपरीत परिणामों को छोड़कर, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे कि पहले तीन वर्षों में प्रीमियम का कोई विकसित परिवर्तन ना हो।

 

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए योग्यता (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Age Limit)

उपरोक्त विधियों के अनुसार, ऑटो-डेबिट में शामिल होने / सक्षम करने के लिए उनकी सहमति देने वाले 18 वर्ष और 70 वर्ष के बीच के प्रतिभागी बैंकों के बचत बैंक खाताधारक को इस योजना में नामांकित किया जाएगा।

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प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना का समापन (Termination of Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana)

सदस्य के लिए दुर्घटना कवर निम्नलिखित घटनाओं में से किसी पर समाप्त होगा और इसमें कोई लाभ नहीं होगा:

  • 70 साल की उम्र प्राप्त करने पर।
  • बैंक के साथ खाते का समापन या बीमा में बल रखने के लिए शेष राशि की कमी।
  • अगर किसी सदस्य को एक से अधिक खाते के माध्यम से कवर किया जाता है और अनजाने बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम प्राप्त होता है तो बीमा कवर केवल एक के लिए ही सीमित होगा और प्रीमियम जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।
  • अगर किसी भी तकनीकी कारणों से बीमा कवर बंद हो जाता है जैसे कि नियत तारीख पर अपर्याप्त शेष राशि या किसी भी प्रशासनिक समस्या के कारण, पूर्ण वार्षिक प्रीमियम प्राप्त होने पर उसी को बहाल किया जा सकता है, जो निर्धारित शर्तों के अधीन हो सकता है। इस अवधि के दौरान, जोखिम कवर को निलंबित कर दिया जाएगा और जोखिम कवर के बहाली बीमा कंपनी के विवेकाधिकार पर होगी।
  • भाग लेने वाले बैंक उसी महीने प्रीमियम राशि घटा देंगे, जब ऑटो डेबिट विकल्प दिया जाएगा हर साल मई में, और उस महीने ही बीमा कंपनी के मुआवजे को प्रेषित करेगा।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आवेदन पत्र (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Form)

प्रतिभागिता बैंकों के सहयोग से, इस योजना को सार्वजनिक क्षेत्र के जनरल इंश्योरेंस कंपनियों (PSGIC) और अन्य सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से पेश किया जाता है / प्रशासित किया जाता है। बैंक अपने ग्राहकों के लिए इस योजना को लागू करने के लिए किसी भी सामान्य बीमा कंपनी को संलग्न करने के लिए स्वतंत्र हैं।

नामांकन के लिए, आप निचे दिए गए लिंक से फ़ॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, और इसे अपने बैंक में जमा कर सकते हैं। कुछ बैंकों ने SMS-आधारित नामांकन प्रक्रिया भी शुरू की है। यह नेट बैंकिंग के माध्यम से भी किया जा सकता है।

Click Here to download application form of प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आवेदन पत्र

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा के लिए दावा दायर करें (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana file claim)

पीएमएसबी एक दुर्घटना के कारण होने वाली मौतों को शामिल करता है और दस्तावेजी सबूतों द्वारा इसकी पुष्टि करता है। सड़क, रेल और इसी तरह के वाहनों की दुर्घटनाओं, डूबने, किसी भी अपराध से जुड़ी मौत जैसी घटनाओं के मामले में, दुर्घटना को पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए। साँप काटने, पेड़ से गिरने आदि जैसी घटनाओं के मामले में, तत्काल अस्पताल रिकॉर्ड द्वारा इसका समर्थन किया जाना चाहिए।

खाताधारक की मृत्यु के मामले में, नामांकन / नियुक्त व्यक्ति द्वारा नामांकन फ़ॉर्म दायर किया जायेगा और यदि उनके द्वारा कोई नामांकन नहीं किया गया है तो उसके कानूनी उम्मीदवार द्वारा दावे दायर किया जा सकता है। विकलांगता के दावे को बीमाकृत बैंक खाताधारक के बैंक खाते में जमा करेगा।

मृत्यु के दावे में कानूनी वारिस के बैंक खाते में भेजे जाएंगे।

Download forms to claim for Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana file claim.

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तो दोस्तों आज मैंने आपको इस article मे बताया Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana in hindi. उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये article पसंद आया होगा। आपको ये आर्टिकल केसा लगा आप इस बारे में comment ज़रूर करें। ऐसे और रोचक विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे article पढ़ते रहे।

 

Written by

Romi Sharma

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